भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में

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भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में प्रस्तावना आज भारत–अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विदेशी निवेश, निर्यात वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन चमकदार घोषणाओं के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है — क्या इन समझौतों में भारतीय किसान, श्रमिक और गरीब जनता के हित सुरक्षित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खोजने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस : आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी नेताजी का स्पष्ट मत था — “राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो।” नेताजी ने केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि विदेशी आर्थिक शोषण का भी तीव्र विरोध किया। वे भली-भांति जानते थे कि यदि राजनीतिक आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों और कंपनियों के हाथों में चली गई, तो स्वतंत्रता केव...

ऑनलाइन रमी और समान जुए जैसे खेलों पर केंद्र सरकार का आधिकारिक उत्तर

Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz

ऑनलाइन रमी और समान जुए जैसे खेलों पर केंद्र सरकार का आधिकारिक उत्तर

पत्रव्यवहार का संदर्भ:
दिनांक 28 जुलाई 2025 को मैंने “रमी, फैंटेसी लीग और इसी प्रकार के ऑनलाइन दांव-प्रवृत्ति वाले खेलों से होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान” के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निवेदन भेजा था। इस संदर्भ में मंत्रालय से मुझे नीचे दिया गया आधिकारिक उत्तर प्राप्त हुआ है।


इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उत्तर (दिनांक: 09 अगस्त 2025)

मंत्रालय ने दिनांक 09 अगस्त 2025 को श्री अरुण रामचंद्र पांगारकर द्वारा भेजे गए ईमेल का संज्ञान लिया है, जो ऑनलाइन रमी और समान खेलों पर राष्ट्रीय स्तर पर कड़े नियमन बनाने की अनुशंसा से संबंधित है।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई है:

  1. भारत सरकार का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस दिशा में समाज को लाभ पहुँचाने वाले किसी भी रचनात्मक सुझाव का मंत्रालय स्वागत करता है।
  2. "ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025" (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 – PROG Act 2025) को 22 अगस्त 2025 को अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम ऑनलाइन मनी गेम्स तथा उनसे संबंधित विज्ञापन और भुगतान सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सामाजिक खेलों को प्रोत्साहन देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक हानियों से बचाना तथा वित्तीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है।
  3. इस अधिनियम के अंतर्गत कौशल या संयोग आधारित किसी भी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स की आपूर्ति, प्रचार और सुविधा को अपराध घोषित किया गया है। साथ ही पारदर्शिता एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
  4. इस अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22.08.2025 को प्रकाशित की गई है, और उसका संशोधन पत्र दिनांक 28.08.2025 को जारी किया गया है। दोनों दस्तावेज नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:
    👉 https://www.meity.gov.in/static/uploads/2025/08/dd5d971e6e54b3949f57cee34c8e5026.pdf
  5. यह अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है।

लेखक की टिप्पणी:

केंद्र सरकार का यह उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक और दिशानिर्देशक है। फिर भी, ऑनलाइन जुए की लत से समाज पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को देखते हुए इस कानून का शीघ्र क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। साथ ही युवाओं में जागरूकता फैलाने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

— अरुण रामचंद्र पांगारकर
मु.पो. पांगरी बुद्रुक, तालुका सिन्नर, जिला नासिक – 422103 (महाराष्ट्र)


नोट: यह लेख ऊपर उल्लिखित पत्राचार एवं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त आधिकारिक ईमेल (Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India) पर आधारित है।

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